केंद्र द्वारा नियम निर्धारित किए जाने के बाद भारतीय नागरिकता के लिए विदेशी कर सकते आवेदन

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(www.arya-tv.com) लोकसभा (Lok Sabha) में दिए गए लिखित जवाब में केंद्रीय राज्य गृहमंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने मंगलवार को जानकारी दी कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA)2019 को लेकर केंद्र सरकार द्वारा नियम निर्धारित करने के बाद विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘नागरिकता संशोधन कानून, 2019 12 दिसंबर 2019 को पेश किया गया और 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नियमों के लिए नोटिफाई किए जाने के बाद संशोधन कानून के तहत आने वाले विदेशी नागरिक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।