प्रयागराज(www.arya-tv.com) जिला न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उपजिलाधिकारी फूलपुर सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जांच कराए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने वादी ओम कृष्ण एडवोकेट को सुन कर दिया है।
प्रकरण थाना फूलपुर का है। वादी अधिवक्ता ओम कृष्ण ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उपजिलाधिकारी फूलपुर, तहसीलदार फूलपुर, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर, राजस्व निरीक्षक ओंकार नाथ सिंह, रमेश कुमार लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की है।
वादी का कहना है कि फूलपुर-बादशाहपुर राजमार्ग पर स्थित राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया है। वादी की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश से अतिक्रमण हटाया गया था लेकिन, फिर से अतिक्रमण कर लिया गया।
इस संबंध में विधानसभा में भी प्रश्न पूछा गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने तहसील फूलपुर द्वारा भेजी गई आख्या के आधार पर बिना सही जानकारी के 7 अगस्त 2018 को गलत उत्तर दिया और अवैध अतिक्रमण को हटवा दिए जाने की बात कही थी।
वादी का कहना है कि अतिक्रमण बना हुआ है और इसे हटाने के संबंध में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उपजिलाधिकारी फूलपुर को निर्देश भी दिया था। वादी ने अर्जी में कहा है कि विपक्षीगण का कृत्य आईपीसी और सरकारी सेवक अनुशासन नियमावली के अंतर्गत दंडनीय है।