21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडेंस लेने जा सकेंगे; पैरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी

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(www.arya-tv.com) केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 के लिए शनिवार शाम गाइडलाइन जारी कर दी। स्कूल कॉलेज को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके मुताबिक, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडेंस लेने स्कूल जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए पैरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी।

गाइडलाइन में बताया गया कि मौजूदा समय में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। उधर, कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ शैक्षणिक गतिविधियों को 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है।

क्या है नई गाइडलाइन में?

  • ऑनलाइन कोचिंग और टेलिकाउंसिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूलों में बुलाया जा सकेगा। राज्य सरकारें इसकी इजाजत दे सकती हैं।
  • 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने पैरेंट्स या गार्जियन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी।
  • नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (ITI) और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंर्ट्स में ट्रेनिंग दी जा सकेगी।
  • नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में भी ट्रेनिंग शुरू की सकेगी।
  • सिर्फ पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स खुलेंगे।
  • टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेस के जिन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लैबोरेटरी का इस्तेमाल या एक्सपेरिमेंट वर्क जरूरी है, वे कॉलेज जा सकेंगे। राज्यों से बातचीत के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्हें खोलने की इजाजत देगा।