जेल में बंद इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ये सुविधाएं देने का दिया आदेश

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(www.arya-tv.com) पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। हालांकि जेल में रहने के दौरान उन्हें घर का खाना दिया जाए या नहीं, इस पर आदेश नहीं सुनाया गया है। हाई कोर्ट ने शनिवार को अपने फैसले में जेल अधिकारियों को आदेश दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री को नमाज पढ़ने के लिए प्रेयर मैट यानी जानमाज और साथ में पवित्र कुरान की एक कॉपी दी जाए।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने आदेश में अधिकारियों से कहा कि वे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता को जानमाज के साथ-साथ पवित्र कुरान की अंग्रेजी में अनुवादित एक प्रति दी जाए। हाई कोर्ट ने पीटीआई प्रमुख की याचिका पर उन्हें अदियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए मदद मांगी और पूछा कि क्या पीटीआई के शीर्ष नेता को घर का बना खाना उपलब्ध कराया जा सकता है या नहीं।

जेल में बंद पीटीआई प्रमुख इमरान खान के लिए घर के बने खाने के मामले को टालने पर पार्टी की ओर से गंभीर चिंता जताई गई। इस मसले पर पीटीआई के एक अन्य नेता फारुख हबीब ने ट्विटर पर अपनी निराशा जताई। इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल की सजा काट रहे हैं।

साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जेल के नियमों के मुताबिक, जेल अधिकारियों को पीटीआई के प्रमुख और उनके दोस्तों, रिश्तेदारों तथा वकीलों के बीच बैठक करने की सुविधा दी जानी चाहिए, जिसमें हर हफ्ते एक से अधिक मीटिंग करने का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने इमरान खान को प्रार्थना चटाई, कुरान का अंग्रेजी अनुवाद और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का भी आदेश दिया।

इससे पहले हाई कोर्ट ने कल शुक्रवार को फैसला सुनाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के वकील अटक जेल में उनसे मिल सकते हैं। स्थानीय मीडिया का दावा है कि कल सुनवाई के दौरान इमरान के वकील शेर अफजल खान मारवात ने शिकायत करते हुए कहा था कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद वकीलों को इमरान खान से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनके वकीलों के खिलाफ जेल में व्यवधान पैदा करने के ‘झूठे आरोप’ लगाए गए हैं। चीफ जस्टिस फारूक ने कहा था कि वकीलों को मुलाकात करने की अनुमति है। मिलने नहीं देने की कोशिश को कोर्ट की अवमानना के रूप में देखा जाएगा।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के पिछले हफ्ते शनिवार को जेल जाने के बाद 2 दिन पहले गुरुवार को पीटीआई चीफ की पत्नी बुशरा बीबी को पहली बार पति से मिलने की अनुमति दी गई। हालांकि उनकी कानूनी टीम को पूर्व प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। इमरान के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट की ओर से अनुमति दिए जाने के बाद बुशरा ने उनसे मुलाकात की थी।

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट की ओर से 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 5 अगस्त से अटक जेल में बंद हैं। लाहौर स्थित कोर्ट ने कल शुक्रवार इमरान की अग्रिम जमानत रद्द की। कोर्ट ने एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के आवास पर हमले सहित आतंकवाद से जुड़े 7 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री की अग्रिम जमानत को रद्द कर दी, क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हो सके।