विवाहिता की हत्या के मामले में आरोपी को हुई उम्र​कैद, इस तरह की थी हत्या

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कानपुर(www.arya-tv.com) चित्रकूट जिले में विवाहिता की हत्या मामले के आरोप में तीन अभियुक्तों को एडीजे (एफटीसी) सत्येंद्र पांडेय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मृतका के सास ससुर व पति हैं। सजा के अलावा दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा।

अभियोजन अधिकारी गोपालदास ने बताया कि 18 जुलाई 2016 को बांदा के जमालपुर निवासी बाबू पुत्र भूरा रैदास ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री सुशीला का ससुरालियों ने कई बार उत्पीड़न किया और फिर आग से जलाकर उसकी हत्या कर दी।

इस संबंध में मृतका के सास-ससुर व पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोतवाल वीरेंद्र त्रिपाठी व पैरोकार आनंद कुमार द्वारा गवाहों की पेशी करायी गयी।

लंबी बहस व गवाहों के बयान के बाद एडीजे (एफटीसी) सत्येंद्र पांडेय ने अभियुक्त राममिलन उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामदेव, रामदेव पुत्र विशाली व किशनिया पत्नी रामदेव निवासी जोगियन पुरवा मजरा रसिन कोतवाली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों को 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है।