Aadhaar-Pan Link: कैसे ऑनलाइन आधार से पैन करें लिंक? जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस, 31 मार्च है डेडलाइन

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(www.arya-tv.com) केंद्र सरकार की तरफ से आधार से पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार से पैन लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की तरफ से आधार से पैन लिंक की आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया था। ऐसे में इस बार आधार से पैन लिंक की डेडलाइन बढ़ने की संभावना नहीं है। ऐसे में समय रहते ऑनलाइन मोड से आधार से पैन लिंक कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं।

कैसे ऑनलाइन आधार से पैन करें लिंक

स्टेप- 1 : अगर आप www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

स्टेप- 2 : इसके बाद आपको पैन डिटेल दर्ज करनी होगी। फिर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा।

स्टेप- 3 : अगर आपका पहले से अकाउंट है, तो सिंपल से आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-4 : इसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

स्टेप-5 : इनकम टैक्स के बॉटम पेज पर आपको आधार से पैन लिंक का ऑप्शन मौजूद है।

स्टेप 6 : आधार-पैन लिंक ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा।

स्टेप 7 : इसके बाद पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड नाम दर्ज करना होगा।

स्टेप 8 : फिर आपको लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 9 : इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक ही नंबर पर दो पैन को लिंक करने की इजाजत नहीं देगा।