Amethi News : मां-बेटे की हत्या और लूटकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 1.50 लाख का जुर्माना

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मोहनगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में मां-बेटे की हत्या कर घर में लूटपाट करने के मामले में पांच दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, रायबरेली की अदालत ने दोषियों पर कुल 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। फैसला 17 सितंबर को सुनाया गया।

पुलिस के अनुसार, तिलोई क्षेत्र के पूरे रानी मजरे निवासी बब्बन ने 24 मई 2017 को सुबह 6:45 बजे मोहनगंज थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि अज्ञात बदमाशों ने उसकी मां श्यामा और भाई मदन की हत्या कर दी तथा घर का सामान लूट ले गए। मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या और लूट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

विवेचना तत्कालीन मोहनगंज थानाध्यक्ष शेखर सिंह ने की। घटनास्थल के निरीक्षण और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 396 और 412 भादवि की बढ़ोतरी की गई। जांच के दौरान छह आरोपी प्रकाश में आए और उनकी गिरफ्तारी के साथ लूटा गया माल भी बरामद किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र संख्या ए-103, तीन अगस्त 2017 को न्यायालय भेजा गया।

मामले में पूरे गढ़ी अलादीन मजरे भीखीपुर निवासी ओमप्रकाश उर्फ जगदीश, कल्लू उर्फ वीरेंद्र और टिल्कू उर्फ समर बहादुर तथा रायबरेली के असनी निवासी आशीष उर्फ नन्हा और मुकेश उर्फ अरविंद दोषी पाए गए। धारा 396 में प्रत्येक को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माना और धारा 412 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। छठे आरोपी सुरेश उर्फ मनोज की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई।

पुलिस की पैरवी से मिली सजा

एसपी सरवणन टी. के निर्देशन और एएसपी ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मामले में प्रभावी पैरवी की। पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित अभियोग बताया है।