(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को नोएडा दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले यहां पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। एडीसीपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया कि सीएम योगी के दौरे को ध्यान में रखते हुए नोएडा में धारा-144 लगा दी गई है। इसके साथ ही ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी है।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रणविजय सिंह ने कहा, ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल के दौरे से पहले नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों को ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। ड्यूटी पर तैनात रहने वाले 15 गजेटेड ऑफिसर और 700 कॉन्स्टेबल का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा।’
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को नोएडा दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले यहां पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। एडीसीपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया कि सीएम योगी के दौरे को ध्यान में रखते हुए नोएडा में धारा-144 लगा दी गई है। इसके साथ ही ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी है।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रणविजय सिंह ने कहा, ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल के दौरे से पहले नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों को ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। ड्यूटी पर तैनात रहने वाले 15 गजेटेड ऑफिसर और 700 कॉन्स्टेबल का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा।’
- सीएम योगी कोविड अस्पताल का करेंगे उद्घाटन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेक्टर-39 में बने 420 बेड्स वाले कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए शनिवार को नोएडा आ रहे हैं। शनिवार को सुबह 9:30 बजे हवाई मार्ग से सीएम योगी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहां से वे सेक्टर-39 स्थित कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद करीब 10:30 बजे सेक्टर-128 स्थित कोविड-19 के लिए बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे।
- सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था
पुलिस उपायुक्त वृंदा शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री वहीं पर कोविड-19 को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद वहीं से वह गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन और प्रस्थान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने एक आदेश में कहा कि मुख्यमंत्री के जिले के दौरे और धारा-144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं आदेश देता हूं कि 7 और 8 अगस्त को गौतमबुद्ध नगर में ड्रोन कैमरों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 (एक सरकारी अधिकारी द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत दंडनीय अपराध होगा।