श्रमिकों की आड़ में गड़बड़ी पर एजेंसियां होंगी ब्लैकलिस्ट, गौतमबुद्धनगर की डीएम को उपद्रव करने वालों पर सख्ती के निर्देश

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औद्योगिक अशांति को लेकर हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बाद श्रमिकों के नाम पर उपद्रव के लिए कुछ आउटसोर्स एजेंसियों की भूमिका सामने आई है। प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्धनगर की डीएम को जांच और कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों और संविदाकारों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि श्रमिकों की आड़ में किसी भी प्रकार की उपद्रवी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी एजेंसियों को काली सूची में डाला जाएगा।

जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में औद्योगिक इकाइयों से जुड़े संविदाकारों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शासन की गाइडलाइंस का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के संचालन में आउटसोर्सिंग एजेंसियां महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी केवल श्रमिक उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर अनुशासन और शांति बनाए रखना भी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी एजेंसी के कार्मिक या श्रमिक उपद्रव या हिंसक गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, तो संबंधित एजेंसी को भी जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अतुल कुमार, संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

न्यूनतम वेतन का पालन अनिवार्य

जिलाधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में संशोधित न्यूनतम वेतन दरों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी संविदाकार यह सुनिश्चित करें कि अकुशल श्रमिकों को ₹13,690, अर्धकुशल को ₹15,059 और कुशल श्रमिकों को ₹16,868 प्रतिमाह का भुगतान हर हाल में हो। उन्होंने निर्देश दिए कि पूरा वेतन सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाए और किसी भी प्रकार की कटौती या देरी न हो। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर श्रमिकों का शोषण, नियमों का उल्लंघन या भुगतान में अनियमितता पाई गई, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

औद्योगिक संतुलन बनाए रखने पर जोर

बैठक में डीएम ने सभी संविदाकारों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना से बचें और अपने कर्मचारियों को भी जागरूक करें।