2000 Rupees Note: बैंक में 2000 रुपये के नोट जमा करते वक्त निकल जाए नकली! तो हो सकती है ये कानूनी कार्रवाई

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(www.arya-tv.com) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर लेने का फैसला किया है. केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को 2000 रुपये के नोट को जारी नहीं करने का आदेश दिया है. लोगों को बैंक में 2000 रुपये के नोट जमा कराने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है. 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को वापस ले लिया जाएगा.

अगर आपके भी पास 2000 रुपये का नोट है तो आपको 23 मई 2023 से आप इसे जमा कराना शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर 2000 रुपये का नोट जमा कराते वक्त ये फेक या नकली निकल जाता है तो क्या होगा. क्या आपपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी?

सटीकता और वास्तविकता की जांच 

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को कहा गया है कि सभी नोटों की जांच की जाए. सटीकता और वास्तविकता के लिए नोट सॉर्टिंग मशीनों (एनएसएम) के माध्यम से तुरंत सॉर्ट किया जाएगा. आरबीआई ने कहा कि नकली नोटों की जांच 3 अप्रैल 2023 को जारी मास्टर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाएगा.

नकली नोट निकलने पर क्या होगा 

काउंटर पर दिए गए नोटों को मशीनों के माध्यम से जांच की जाएगी. अगर कोई नोट नकली मिलता है तो उसका पैसा ग्राहका को नहीं दिया जाएगा. इस नकली नोट पर फेक करेंसी का मुहर लगेगा और जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही अलग रजिस्टर्ड में इसे नोट किया जाएगा. नकली नोट को वापस नहीं किया जाएगा. अगर ऐसा कोई बैंक करता है तो नकली नोट में उस बैंक की भागीदारी मानी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा.

हो सकती है कानूनी कार्रवाई 

रिजर्व बैंक कहता है कि अगर 4 नगो तक नकली नोट मिलते हैं तो पुलिस को इसकी जानकारी दी जाएगी. अगर 5 नोट पाए जाते हैं तो नोडल अधिकारी द्वारा तुरंत स्थानीय पुलिस को जानकारी दी जाएगी और एफआईआर दर्ज करवाके जांच की जाएगी. एफआईआर की एक कॉपी बैंक के मुख्य ब्रांच को भेजा जाएगा.