सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को अब 30 सितंबर तक फैसला सुनाने का समय दिया

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  • इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया था
  • 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में तोड़े गए विवादित ढांचे के आपराधिक मामले में सुनवाई चल रही है

(www.arya-tv.com)सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की सीबीआई ट्रायल कोर्ट को अयोध्या की बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाने के लिए एक महीने का और समय दिया है। यानी ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर तक का समय मिला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए 31 अगस्त डेडलाइन दी थी। इस केस में सीनियर भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य नेताओं को आरोपी बनाया गया है।

दरअसल, अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ‘कारसेवकों’ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। दावा किया था कि मस्जिद की जगह पर राम का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों में आडवाणी और जोशी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव द्वारा दायर याचिका पर आया, जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे हैं और मामले में फैसला सुनाने के लिए और समय की मांग कर रहे थे।

पहले 31 अगस्त तक का समय दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराए जाने की घटना से संबंधित केस की सुनवाई पूरी करने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत को 31 अगस्त तक का समय दिया था। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एसके यादव इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने मामले में फैसला सुनाने के लिए और समय की मांग की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यादव से कहा है कि वह 30 सितंबर तक मामले का फैसला सुनाया जाए।

कुल 32 आरोपियों के बयान दर्ज हुए
बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती जैसे बीजेपी के कई दिग्गज नेता आरोपी हैं। मामले में सीबीआई कोर्ट में कुल 32 आरोपियों के बयान दर्ज हो गए। इसके बाद आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने समय दिया था।

49 आरोपियों में से 17 की हो चुकी है मौत
इस केस में कुल 49 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें बाला साहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णुहरी डालमिया समेत 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। अब 32 आरोपी ही बचे हैं। इनमें विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, राम विलास वेदांती, साक्षी महाराज, विहिप नेता चंपत राय, महंत नृत्य गोपाल दास और अन्य भी शामिल हैं।

आडवाणी और जोशी ने खुद को बताया था निर्दोष
मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 24 जुलाई (शुक्रवार) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष जज के सामने बयान दर्ज करवाया था। आडवाणी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने उस समय की केंद्र सरकार को अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मामले में आडवाणी ने खुद को निर्दोष बताया था और कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे।