रेप पीड़िता को मिला इंसाफ:जन्मजात गूंगी किशोरी के साथ रेप केस में आरोपी को उम्र कैद; 50 हजार का जुर्माना

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(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में जन्मजात गूंगी किशोरी के साथ रेप के मामले में आखिर कोर्ट से उसे इंसाफ मिल गया है। आरोपी द्वारा किए गए रेप के कृत्य में पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इस मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दोषी को उम्र कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, मामला जिले के अखंडनगर थाना क्षेत्र का है। 6 जुलाई 2015 को पीड़िता के घर वालों ने आरोपी लहरी राजभर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, एफआईआर से करीब छह महीने पहले पीड़िता को अकेला पाकर 55 वर्षीय आरोपी लहरी राजभर ने उससे जबरन रेप किया लेकिन गूंगी होने की वजह से पीड़िता अपना दर्द किसी से बयां नहीं कर सकी।

पीड़िता प्रेग्नेंट हुई लेकिन पता तब चला जब वो एक तेरहवीं कार्यक्रम में पूड़ी बेलने के लिए गई। जहां पर उसका पेट निकला देख महिलाओं ने प्रेग्नेंट होने की चर्चा की तो पीड़िता ने वहीं पर मौजूद आरोपी लहरी राजभर की ओर इशारा करके उसकी करतूत को जाहिर किया।

जानकारी मिलने पर परिजनों ने कराया केस

पीड़िता के परिजनों ने इस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया, मेडिकल हुआ तो जांच में किशोरी 26 सप्ताह की प्रेग्नेंट निकली। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात विवेचना चली। तफ्तीश के दौरान पीड़िता ने रेप का शिकार होने की वजह से नजायज बच्चे को जन्म भी दिया। मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ।

पॉक्सो कोर्ट में चला मुकदमा

प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश कर आरोपी को बेकसूर बताने का भरपूर प्रयास किया। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह व सीएल द्विवेदी ने चार गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को पेश किया और आरोपी को ऐसे घिनौने अपराध में दोषी ठहराकर कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की। स्पेशल जज राहुल प्रकाश ने आरोपी लहरी राजभर को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषी ठहराया।