बड़ी खबर: अगर 1 सितंबर से ट्रैफिक रूल्स तोडा तो देना होगा 10 हजार रुपये तक चालान

बड़ी खबर: अगर 1 सितंबर से ट्रैफिक रूल्स तोडा तो देना होगा 10 हजार रुपये तक चालान

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नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, वहीं सरकार आगामी एक सितंबर से इसे प्रभावी कर सकती है। सरकार की योजना है कि इसके कुछ प्रावधानों को तुरंत लागू किया जाए। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में नई पेनल्टी से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा।

नियम तोड़ने से पहले दो बार सोचना होगा
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि पहले लोग कानून की इज्जत नहीं करते थे और नियम तोड़ने से नहीं घबराते थे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ पैसे दे कर ही फाइन से बच जाते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब उन्हें नियम तोड़ने से पहले दो बार सोचना होगा।

ठीक होंगे ब्लैक स्पॉट
गडकरी ने बताया कि हमने दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए भी कई नए प्रावधान लागू किए हैं। साथ ही जल्द ही रेलवे सेफ्टी बोर्ड की तर्ज पर एक रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जाएगा, जो रोड सेफ्टी से जुड़े सभी मुद्दों को देखेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की मदद से 14 हजार करोड़ की सहायता राशि मिलने वाली है, जिसका इस्तेमाल सड़कों को सुरक्षित बनाने में किया जाएगा। इन राशि का उपयोग ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें ठीक करने में भी किया जाएगा।

ऑटो सेक्टर में जल्द खत्म होगी मंदी
वहीं वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नए स्वच्छ ईंधऩ के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरू किया गया है। हालांकि अभी ऑटो सेक्टर में अभी कुछ मंदी है, उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे।

धाराएं वर्तमान में जुर्माना प्रस्तावित जुर्माना राशि
177 सामान्य 100 रुपये 500 रुपये
नया 177ए सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम 100 रुपये 500 रुपये
178 बिना टिकट सफर 200 रुपये 500 रुपये
179 अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना 500 रुपये 2000 रुपये
180 बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग 1000 रुपये 5000 रुपये
181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाना 500 रुपये 5000 रुपये
182 अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग 500 रुपये 10,000 रुपये
182 बी ओवरसाइज वाहन नया 5000 रुपये
183 ओवर स्पीडिंग 400 रुपये एलएमवी के लिए 1000 रुपये, मध्यम श्रेणी के यात्री वाहन के लिए 2000 रुपये।
184 खतरनाक ड्राइविंग 1000 रुपये 5000 रुपये तक
185 नशे में ड्राइविंग 2000 रुपये 10,000 रुपये
189 स्पीडिंग-रेसिंग 500 रुपये 5,000 रुपये
192 ए बिना परमिट का वाहन 5000 रुपये तक 10,000 रुपये तक
193 एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) टैक्सी वालों के लिए नया 25,000 रुपये से

1,00,000 रुपये तक
194 ओवरलोडिंग 2000 रुपये और प्रति टन 1000 रुपये अतिरिक्त
20,000 रुपये और प्रति टन 2000 रुपये अतिरिक्त
194 ए यात्रियों की ओवरलोडिंग 1000 रुपये प्रति यात्री
194 बी सीट बेल्ट 100 रुपये 1000 रुपये
194 सी दो पहिया वाहनों पर क्षमता से ज्यादा वजन 100 रुपये 2000 रुपये, तीन

माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194 डी हेलमेट 100 रुपये 1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194 ई इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायरब्रिगेड को रास्ता न देना नया

प्रावधान 10,000 रुपये
196 बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग 1000 रुपये 2000 रुपये
199 नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग नया प्रावधान पेरेंट्स, वाहन के मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ 3 साल की कैद। नाबालिग पर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा।
206 अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा कराने का अधिकार नया प्रावधान अंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग

लाइसेंस का निलंबन
210 बी कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन नया प्रावधान संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।