योगी सरकार ने शादी समारोह में दी छूट, अब सौ व्यक्ति हो सकते हैं शामिल

UP

(www.arya-tv.com) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सभी जगह पर स्थिति सामान्य करने के प्रयास में लगी है। दूसरी लहर पर नियंत्रण के बाद धीरे-धीरे पाबंदी कम करने के क्रम में अब सरकार ने वैवाहिक समारोह में सौ लोगों के शामिल होने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है।

सीएम योगी आदित्यनाथ के छूट देने के निर्देश के बाद रविवार को गृह विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार के नए आदेश के क्रम में अब शादी तथा अन्य मांगलिक कार्य के समारोह के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या सौ कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शादी समारोह के लिए रविवार को सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। अब प्रदेश में शादी-विवाह व धर्म-कर्म समेत सभी सामूहिक समारोहों में अधिकतम सौ लोग शामिल हो सकेंगे। कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।

किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके साथ-साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी।