कवर्धा। कबीरधाम जिले के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट कांड में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब तीन साल पहले शादी के उपहार के तौर पर दिए गए होम थिएटर में विस्फोटक लगाकर किए गए धमाके में नवविवाहित हेमेंद्र मेरावी और उसके भाई राजकुमार मेरावी की मौत हो गई थी। मामले में अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास, घर को विस्फोट से नुकसान पहुंचाने और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी माना है।
शादी के तोहफे में आया था होम थिएटर
मामला कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र के चमारी गांव का है। वर्ष 2023 में हेमेंद्र मेरावी की शादी के बाद परिवार शादी में मिले उपहारों को खोलकर देख रहा था। इसी दौरान एक कमरे में रखा होम थिएटर बिजली से जोड़ा गया। स्विच ऑन करते ही जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कमरे की दीवार और छत तक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार के अन्य सदस्य भी विस्फोट की चपेट में आए और घायल हुए। घटना के तत्काल बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की थी।
