इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रनेता रोहित शुक्‍ला हत्‍याकांड में आया फैसला, तीन दोषियों को मिली उम्रकैद

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(www.arya-tv.com) पांच साल पहले हुए छात्र नेता रोहित शुक्‍ला हत्‍याकांड में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों आदर्श त्रिपाठी, नवनीत यादव और सौरव विश्वकर्मा को सजा सुनाई है। सबूतों के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया गया।

इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके रोहित शुक्‍ला की 14 अप्रैल 2019 को गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी के पीसीबी हास्‍टल में यह वारदात हुई थी। रोहित शुक्‍ला बारा थाना क्षेत्र के लोहगरा गांव के रहने वाले थे। वह पूर्व छात्र नेता अच्युतानंद शुक्ला और सुमित शुक्ला हत्याकांड के गवाह थे।

पिता बोले- कोर्ट ने इंसाफ किया

कर्नलगंज थाने में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट 30 जून, 2019 को कोर्ट में दाखिल की थी। अभियोजन के मुताबिक, आदर्श त्रिपाठी ने 15 अप्रैल 2019 को रोहित शुक्‍ला को पीसीबी हॉस्‍टल बुलाया।

बातचीत के दौरान अपने दोस्‍तों के साथ मिलकर रोहित की गोली मार दी। अदालत के फैसले के बाद रोहित के पिता का रिएक्‍शन आया है। पिता राकेश शुक्‍ला ने कहा कि कोर्ट ने इंसाफ किया है। बेटे रोहित ने सिंबियोसिस कॉलेज पुणे से एमबीए किया था। इसके बाद वह एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था।