लव जिहाद पर यूपी सरकार की मंजूरी, लागू ये नियम

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(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ये अध्यादेश आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही यह नया कानून आज से यूपी में लागू हो गया है।

बता दें कि पिछले मंगलवार यानी कि 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे राज्यपाल के पास पारित करवाने के लिए भेजा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को राज्य सरकार से विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।

धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा सहमति से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगेण् ताकि लालचए दबावए धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके।

यूपी सरकार के अध्यादेश के अनुसार जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपये के जुर्माने के साथ 1.5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25000 रुपये के जुर्माने के साथ 3.10 साल की जेल होगी।