4 साल बाद 4 आतंकियों को 5 साल की सजा

# ## National

(www.arya-tv.com)आतंकी घटनाओं में दोषी करार दिए गए 4 आरोपियों को लखनऊ बेंच के ATS (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) के स्पेशल जज योगेंद्र राम गुप्ता ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 14-14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें एहतेशामूल हक उर्फ मिंटू उर्फ अरबान, मो. फैजान उर्फ मुफ्ती, मो. नाजिम उर्फ उमर और मुजम्मिल उर्फ जीशान को सजा सुनाई गई है।

अवैध हथियारों और बमों से हमला करने की थी प्लानिंग
कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि मामले में एटीएस के निरीक्षक अविनाश ने एक रिपोर्ट 12 अप्रैल, 2017 में दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि प्रदेश के कुछ लोगों के एक ग्रुप अवैध असलहे इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा व संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं।

जानकारी इकट्ठा करने पर पता चला कि 7 से 10 लोगों का एक गिरोह उमर, गाजी बाबा, मुफ्ती, सलमान, निजाम, अब्दुल्ला और राशिद शामिल हैं, जो देश के अलग-अलग शहरों में रहकर साजिश के तहत आम जनता पर अवैध हथियारों और बमों से हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं।

कोर्ट में स्वीकार की आतंकियों ने गलती
मामले की विवेचना करने के बाद शेषमणि उपाध्याय ने एहतेशामूल, फैजान, नाजिम, मुजम्मिल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर की। इन लोगों ने सुनवाई के दौरान माफी मांगी। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120बी, 121ए, 153 बी व अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 18 में आरोप पर चार्ट शीट फाइल की गई।