अयोध्या के होटल, धर्मशाला, मैरिज लान प्रतिष्ठानों का होगा सर्वे, सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन को लेकर नोटिस जारी

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शहर में संचालित होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, मैरिज लान आदि का सर्वे किया जाएगा। इसमें अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को नोटिस जारी की जा रही है।

शहर में होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, मैरिज लान होम स्टे के साथ आवासीय सुविधा देने वाले अन्य प्रतिष्ठानों की पूरी जानकारी प्रशासन के पास होनी चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन के पास संबंधित होटल, धर्मशाला जैसी आवासीय सुविधा देने वाले प्रतिष्ठानों को सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था है।

राम मंदिर के फैसला आने और श्रद्धालुओं की आमद बढ़ने के साथ जिले में ऐसे प्रतिष्ठानों की बाढ़ आ गई। गली से मोहल्ले तक ऐसे प्रतिष्ठान आसानी से देखे जा सकते हैं।

मैरिज लान में आए दिन वैवाहिक समारोह भी होते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या बहुत कम बताई जा रही है। सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर इनको चलाए जाने की आशंका है।

प्रशासन के पास केवल होम स्टे की जानकारी सही-सही उपलब्ध है, क्योंकि इसका प्रमाण पत्र अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों की प्रशासन के पास सही-सही जानकारी नहीं है। अब प्रशासन की निगाह इस ओर गई है। नए सिरे इसकी छानबीन शुरू की जा रही है।

ऐसे प्रतिष्ठानों के सर्वे के लिए जिला प्रशासन की ओर से तहसील, एडीए, नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि सराय एक्ट के तहत लगभग दर्जन भर लोगों ने आवेदन जरूर कर दिया लेकिन इसकी कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई।

इन प्रतिष्ठानों को बिना पंजीकरण के संचालन को लेकर प्रभारी अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से नोटिस जारी की गई है। उनसे अभिलेख उपलब्ध कराकर पंजीकरण का निर्देश दिया गया है। अन्यथा की स्थिति में सराय एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय ने भी नोटिस दिये जाने की पुष्टि की है।