नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी 58 याचिकाओं को किया खारिज

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(www.arya-tv.com) मोदी सरकार द्वारा साल 2016 की नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। कोर्ट ने इसी के साथ सभी 58 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि 8 नवंबर, 2016 के नोटिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं मिली है। सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं। बता दें कि नोटबंदी पर 4 जजों ने बहुमत से फैसला लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि RBI को स्वतंत्र शक्ति नहीं कि वह बंद किए गए नोट को वापस लेने की तारीख बदल दे। वहीं कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार RBI की सिफारिश पर ही इस तरह का निर्णय ले सकती है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर, 2016 को केंद्र द्वारा घोषित नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई की है। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोटों को बंद करने को गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए वरिष्ठ वकील चिदंबरम ने तर्क दिया था कि सरकार कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है। ये केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किया जा सकता है।