सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका की सुनवाई टाली, 22 अक्टूबर को अब होगी सुनवाई

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(www.arya-tv.com) पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई कर रही है। बंगाल की घटनाओं की जांच सीबीआइ को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई 22 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। सरकार ने आरोप लगाया गया था कि सीबीआई राज्य में चुनाव बाद हिंसा मामलों की जांच बिना उसकी अनुमति के आगे बढ़ा रही है जो गैरकानूनी है। 

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने साफ कहा कि वह इस मामले को अब और स्थगित नहीं करेगी और दशहरा की छुट्टी के बाद इसकी सुनवाई करेगी। पीठ ने कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 20 सितंबर, 2021 से पहले ही इस संबंध में नोटिस जारी किया जा चुका था, लेकिन केन्द्र की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है। पीठ ने आगे कहा कि मामले को 22 अक्तूबर को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच प्रतिवादी अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं।’’

सीबीआई बिना अनुमति प्राथमिकी दर्ज कर रही- सरकार
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत अपने मूल दीवानी मुकदमे में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो बिना अनुमति के जांच और प्राथमिकी दर्ज कर रहा है।राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव बाद हिंसा के मामलों में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकियों की जांच पर रोक लगाने की अपील की है।