सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा किये रद्द, जानें मांग वाली याचिका क्यों हुई खारिज

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(www.arya-tv.com) सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल एवं डेंटल प्रवेश परीक्षा नीट 2021 को रद्द किये जाने और परीक्षा के फिर से आयोजन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एल. नागेश्वरा और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की खण्डपीठ ने नीट यूजी 2021 परीक्षा में सम्मिलित हुए 13 उम्मीदवारों की अधिवक्ता ममता शर्मा के माध्यम से दायर इस याचिका पर आज, 4 सितंबर 2021 को हुई सुनवाई के दौरान खारिज किया।

इस याचिका में मांग की गयी थी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 12 सितंबर 2021 को आयोजित की गयी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (अंडर-ग्रेजुएट) यानि नीट यूजी 2021 को पेपर लीक होने के कथित मामलों और इन पर सीबीआई की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मद्देनजर रद्द किया जाए और बॉयोमीट्रिक जांच, नेटवर्क जैमर, आदि जैसे बेहतर सुरक्षा संसाधानों के साथ फिर से आयोजन के लिए शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को निर्देश दिया जाए।

बता दें कि परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों की इस याचिका में कहा गया था कि यदि कुछ छात्रों को गैर-कानूनी रूप से लाभ मिले तो यह अन्य के साथ अन्याय होगा। याचिका में परीक्षा के दिन 12 सितंबर को राजस्थान पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किये जाने के साथ-साथ सीबीआई द्वारा नागपुर स्थित एक कंसल्टेंसी NEET UG 2021 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के स्थान पर फर्जी कैंडीडेट बिठाने की जांच का हवाला दिया गया था।

सीबीआई के अनुसार, कंसल्टेंसी प्रति उम्मीदवार 50 लाख रुपये तक चार्ज कर रही थी। साथ ही, कहा गया था कि वाराणसी पुलिस ने भी नीट एग्जाम सॉल्वर गिरोह को भी हाल ही में पकड़ा है, जो कैंडीडेट के स्थान पर परीक्षा देकर परीक्षा पास करने में मदद करते हैं।