राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड : 13 घंटे पुलिस कस्टडी में रहेगा अविनाश शुक्ला, आज प्रतापगढ़ ले जाएगी टीम

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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल में बंद अविनाश शुक्ला को 13 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में देने का आदेश हुआ है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत से हुआ है। तीन जुलाई की सुबह 9 बजे विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी उसे जेल से अपनी अभिरक्षा में लेकर प्रतापगढ़ जाएंगे और वहां उसकी निशानदेही पर आवश्यक सामानों की बरामदगी करेंगे।आरोपी अविनाश शुक्ला 26 जून से जिला जेल में बंद है। उसने जेल में विवेचक को बाइक और अन्य सामान प्रतापगढ़ जिले से किसी स्थान से बरामद करवाने के लिए बयान दिया था। इस पर विवेचक ने आरोपी को 48 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी और कोर्ट में उसके अधिवक्ता कुल शेखर सिंह व स्पेशल लोक अभियोजक की बहस सुनी।

आरोपी के अधिवक्ता का कहना था कि गाड़ी रजिस्टर्ड है। वह सुई नहीं है वह किसी के दरवाजे पर खड़ी है और जहां खड़ी है उसे आरोपी ने बताया है। अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की दो विधि व्यवस्था के बारे में बताते हुए रिमांड अर्जी खारिज करने की याचना की।

जबकि स्पेशल लोक अभियोजक तथा विवेचक ने जेल में दिए गए बयान के मुताबिक बताई गई वस्तुओं की बरामदगी के लिए आरोपी को 48 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में देने की आवश्यकता बताई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को तीन जुलाई की सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया।

आदेश में शर्त लगाई गई है कि विवेचक अविनाश शुक्ला को अपनी कस्टडी में लेने के पूर्व तथा जेल में दाखिल करने के पूर्व उसका मेडिकल परीक्षण कराएंगे। अगर आरोपी चाहे तो उसके अधिवक्ता उचित दूरी बनाकर उसकी निगरानी कर सकते हैं। साथ ही पुलिस आरोपी पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेगी।