कबाड़ी हाजी गल्ला की करोड़ों रुपये की संपत्ति को पुलिस ने किया जब्त

Meerut Zone

(www.arya-tv.com) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कबाड़ी हाजी गल्ला की करोड़ों रुपये की संपत्ति सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त कर ली गई है। उसके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी, जिसके बाद 14ए के तहत अवैध तरीके से कमाई संपत्ति का ब्योरा जुटाया गया। अब कोर्ट के आदेश पर 4.10 करोड़ रुपये कीमत की उसकी आलीशान कोठी को सामान सहित सील कर दिया गया है। गल्ला पर वाहन चोरी और कटान के 32 मुकदमे दर्ज हैं।

काटे जाते थे चोरी के वाहन
एएसपी सूरज राय के अनुसार, हाजी नईम उर्फ गल्ला (60) मेरठ के सदर बाजार थानाक्षेत्र के सोतीगंज का रहने वाला है। सोतीगंज व सदर बाजार इलाके में गल्ला के कुछ समय पहले तक छह गोदाम थे। इनमें चोरी व लूट के वाहन काटे जाते थे। सोतीगंज व सदर में उसके दो मकान हैं। एएसपी ने बताया कि गल्ला ने 2016 में देहलीगेट थाना क्षेत्र के पटेलनगर में 353 वर्ग गज में बनी तीन मंजिला आलीशान कोठी 2.25 करोड़ रुपये में खरीदी थी। फिलहाल इस कोठी की सरकारी कीमत 4.10 करोड़ रुपये है। गल्ला और उसके बेटों पर गैंगस्टर में कार्रवाई के बाद पुलिस ने संपत्ति की जांच की तो पता चला कि गल्ला ने पटेल नगर की कोठी अवैध कमाई से बनाई है। पुलिस ने शनिवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोठी को मय सामान सीज कर दिया।

भारी फोर्स के साथ पुलिस ने जब्त की संपत्ति
एएसपी भारी फोर्स के साथ पटेलनगर पहुंचे। पांच थानों के इंस्पेक्टर व 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी साथ थे। तीन सीओ और मजिस्ट्रेट भी रहे। पुलिसकर्मियों ने ढोल से मुनादी कराई। एएसपी ने लाउडस्पीकर से एलान किया कि गल्ला के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हैं। वह चोरी के वाहनों का कटान करता था। जिलाधिकारी के आदेश पर कोठी का जब्तीकरण किया जा रहा है। अगले आदेश तक इस संपत्ति को कोई भी क्रय-विक्रय नहीं कर सकता।

गैंगस्टर एक्ट में 14ए की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हाजी नईम उर्फ गल्ला की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस ने सामान समेत कोठी को सील कर दिया है।