अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं…दिल्ली CM की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां

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(www.arya-tv.com)सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। आज हुई सुनवाई में ED की ओर से ASG राजू ने दलीलें दी। वहीं केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 और चुनाव प्रचार का विशेष तौर पर जिक्र किया। आइए जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि…

  • अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं।
  • अरविंद केजरीवाल जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं।
  • लोकसभा चुनाव 6 महीने में होने वाली फसल नहीं है।
  • 5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव होते हैं।
  • केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर कोई दिक्कत नहीं है।
  • यह केस दूसरे केसों से अलग है। यहां परिस्थिति सामान्य नहीं है।
  • केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और चुनाव का मौसम चल रहा है।
  • केजरीवाल के खिलाफ कोई और केस भी दर्ज नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए

    सॉलिसिटर जनरल ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका पर सुनवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को जमानत देने पर विचार नहीं करना चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना सही नहीं होगा। इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए।

    माई लॉर्ड, अगर आप गिरफ्तारी को चुनौती देने जैसी याचिकाओं पर मिनी ट्रायल करेंगे तो फिर जांच आगे कैसे बढ़ेगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे CM हैं, जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है। वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते। यहां तक ​​कि प्रधानमंत्री भी फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं और इसमें मंत्रालय भी शामिल हैं। केजरीवाल ने पेश न होकर ED के 6 महीने बर्बाद किए हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने ED की जांच पर सवाल उठाए

    वहीं जस्टिस खन्ना ने ED की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया होने के नाते केजरीवाल आरोपी हैं और इस घोटाले में शामिल हैं। इस नतीजे पर पहुंचने में आपको 2 साल कैसे लग गए? यह तो एक जांच एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है। जस्टिस खन्ना ने ED के वकील से पूछा कि क्या आप केस डायरी मेंटेन करते हैं? हम फाइल नोटिंग्स देखना चाहते हैं।