नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक

# ## National

(www.arya-tv.com)हाईकोर्ट इलाहाबाद ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश दिया था। मंगलवार को हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने NBW पर रोक लगा दी है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक मुकुल रोहतगी ने बहस की है। सुप्रीम कोर्ट ने NBW पर रोक लगाते हुए मामले की पूरी सुनवाई बुधवार को करने के आदेश दिए है।

इलाहाबाद के हाईकोर्ट बेंच ने 13 मई को पेश करने का दिया था आदेश

हाईकोर्ट की अवमानना का मामला होने के बाद इलाहाबाद के हाईकोर्ट की बेंच ने बीते 6 मई को ऋतु महेश्वरी के खिलाफ NBW जारी किया था। हाईकोर्ट ने कोर्ट में ना पेश होने पर नाराजगी जताते हुए अगली तारीख 23 मई को पुलिस कस्टडी में पेश किए जाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आईएएस रितु माहेश्वरी समेत यूपी सरकार में हड़कंप मच गया। सरकार की तरफ से कोर्ट में NBW निरस्त किए जाने का प्रस्ताव भी दिया गया लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में फिलहाल गिरफ्तारी पर रितु माहेश्वरी को राहत मिल गई है।

किसानों की जमीन अधिग्रहण मामले में कोर्ट ने दिए थे आदेश

नोएडा के सेक्टर-82 में अथॉरिटी ने 30 नवंबर 1989 और 16 जून 1990 को ‘अर्जेंसी क्लोज’ के तहत भूमि अधिग्रहण किया था। जिसे जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने चुनौती दी थी। वर्ष 1990 में दायर मनोरमा की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर 2016 को फैसला सुनाया था।

हाईकोर्ट ने ‘अर्जेंसी क्लॉज’ के तहत किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। मनोरमा कुछल को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सर्किल रेट से दोगुनी दरों पर मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके अलावा प्रत्येक याचिका पर 5-5 लाख रुपये का खर्च आंकते हुए भरपाई करने का आदेश प्राधिकरण को सुनाया था।