वाराणसी में दुकानें खुलने का नया समय

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वाराणसी।(www.arya-tv.com) जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में गत चार दिन से जन सामान्य के द्वारा सोशल डिस्टनसिंग का पूरी तरह पालन न करना, बिना आवश्यक कार्य लॉकडाउन का उल्लंघन कर घर से निकलना, व्यापारीगण द्वारा बढ़ती हुई गर्मी के कारण समय परिवर्तन के सुझावों के आधार पर 10 मई से दुकानों और व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को चालू करने की नई व्यवस्था लागू होगी।

नगर निगम सीमा के अंतर्गत केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान जिसमें दोनों प्रकार की श्रेणी- मार्केट तथा एकल शामिल हैं) जिन में दवाई, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे-बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री की दुकानें प्रतिदिन प्रातः सात से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम सीमा में (जिसमें दोनों प्रकार की श्रेणी- मार्केट तथा एकल शामिल हैं) मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने, पांच कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें, प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ही खुलेंगी। उपरोक्त श्रेणियों के अलावा नगर में कोई दुकान नही खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के मार्केट, मार्केट प्लेस, मार्केट काम्प्लेक्स, कटरा, रोड साइड कतारबद्ध दुकानों के मार्किट में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें तथा एकल दुकानो में सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 7 बजे से दोपहर 7 बजे तक खुल सकेंगी। ट्रांसपोर्ट, लोजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयां, मोबाइल कंपनियां प्रातः 7 से दोपहर 2 बजे तक खुले रह सकते हैं। उपरोक्त वर्णित सभी प्रकार की दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आफिस भी प्रातः 7 बजे से 2 बजे तक खुले रह सकते हैं सभी प्रकार की दुकानों मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों का आवागमन भी अनुमन्य होगा।

जनपद में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप प्रातः 10 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम-घूम कर ठेले, वाहनों के माध्यम से विक्रय सप्ताह में सभी सात दिन सांय 5 बजे तक अनुमन्य होगी। सभी आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा में 8 सब्जी मंडी, विश्वेश्वर गंज गल्ला मंडी, सप्त सागर दवा मंडी एवं अन्य गल्ला या दवा मंडियां तथा ग्रामीण क्षेत्र की सभी गल्ला मंडियां प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं और उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं। न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे। बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कार्मिको के साथ, निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे। यह समय सारणी रविवार 10 मई से लागू होगी। इसलिए 8 और 9 मई को पूर्व की समय सारणी ही लागू रहेगी।