कानपुर देहात। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र के निर्देशन में आज दिनाँकः-31 अगस्त 2020 दिन सोमवार को जिला कारागार, कानपुर देहात में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता साक्षी गर्ग, सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के द्वारा की गयी।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षी गर्ग ने अपने सम्बोधन में बाल अधिकार विशेषकर किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जघन्य मामलों में बाल अपचारी की आयु 16 वर्ष से अधिक होने पर उसके मानसिक आयु के आकलन हेतु मनोचिकित्सक की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामले जिनमें किशोर अपचारी को बिना विधिक नियमों के किशोर न्याय बोर्ड में पेश किये बिना सीधे न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाते हैं तब किशोर अपचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने बताया किसी भी किशोर अपचारी के मामले का निस्तारण पहले किशोर न्याय बोर्ड के तहत किया जाना चाहिए। इस विशेष जागरुकता शिविर में बाल अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल मजदूरी इत्यादि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन में कमलकान्त गुप्ता प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड कानपुर देहात तथा कुश कुमार सिंह- कारापाल, राजेश कुमार राय- उपजेलर, कुंवर रणविजय सिंह-उपजेलर, एवं जेल में निरुद्ध (पुरुष, महिला एवं किशोर) बन्दी उपस्थित रहे।