लखीमपुर खीरी कांड: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने चार आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज

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(www.arya-tv.com) लखीमपुर खीरी में बीती तीन अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद अब अदालती कार्यवाही जारी है। मुख्य आरोपित केन्द्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को इस केस के चार आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। लखनऊ खंडपीठ में मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर आज दोबारा सुनवाई हो रही है।

लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में आठ लोगों की मौत के मामले में सत्र तथा जिला न्यायालय से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आशीष मिश्रा के चार साथियों की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लगाई गई। लखीमपुर हिंसा मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने तिकुनिया हिंसा मामले के आरेापित अंकित दास, लवकुश, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डीके सिंह ने इन चारों की याचिका को खारिज किया।

लखनऊ बेंच में 2:30 बजे से तिकुनियां कांड के मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई होगी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। जिसका किसानों ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की जमानत को खारिज कर उसको सरेंडर करने का निर्देश दिया था। आशीष मिश्रा मोनू ने सरेंडर किया और इन दिनों वो लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद है।