करवरिया बंधु को कोर्ट से राहत नहीं, 27 साल पुराने हत्याकांड की काट रहे सजा

Prayagraj Zone

(www.arya-tv.com) 13 अगस्त 1996 की शाम सिविल लाइंस में पूर्व सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में सजा काट रहे करवरिया बंधु को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। करवरिया बंधु की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी ही खारिज कर दिया है। जवाहर हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया व तीसरे भाई पूर्व MLC सूर्यभान करवरिया के साथ रामचंद्र उर्फ कल्लू नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल की खंडपीठ ने चारों सजायाफ्ता कैदियों की सजा के खिलाफ अपील पर दाखिल जमानत अर्जी खारिज करते हुए 22 मई को पेश करने का आदेश है। वहीं, अल्पकालिक जमानत पर छूटे उदयभान को कोर्ट ने 12 मई तक जेल जाने का आदेश दिया है, साथ ही उनका इलाज कराने का भी आदेश दिया गया।

शहर के सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा के सामने पूर्व विधायक पर एके-47 से इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उसकी आवाज से हर कोई सहम गया था। शहर के लिए वह पहली घटना थी जिसमें एके-47 चलाई गई थी। दरअसल, सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित लाउदर रोड से अपनी मारुति वैन से घर लौट रहे थे।

सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा के पास ज्योंहि उनकी कार पहुंचती है तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी थी। इसमें जवाहर पंडित की मौत हो गई थी जबकि तीन अन्य घायल हो गए थे। इसमें जवाहर के भाई सुलाकी यादव वादी रहा। सत्र अदालत प्रयागराज ने सभी को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई।