राशन कार्ड के कारण अगर आपको नही सर्विस, तो आसान हुई राहें, जानिए कैसे

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(www.arya-tv.com) Ration Card है, लेकिन बीमारी या दूसरे कारण से अनाज नहीं ले पा रहे हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्‍ली सरकार ने अपने बदले दूसरे व्‍यक्ति को भेजकर राशन मंगाने की व्‍यवस्‍था शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार  के फूड एंड सिविल सप्‍लाई डिपार्टमेंट ने हाल में आदेश जारी किया है। इसके तहत बुजुर्ग, बीमार या दिव्‍यांग किसी व्‍यक्ति को Nominate करके अपना राशन ले सकते हैं।

Electronic point of sale से परेशानी

दिल्‍ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि e-POS (electronic point of sale) system के कारण दिल्ली में ऐसे लोगों को राशन लेने में दिक्‍कत आ रही है। इस सिस्‍टम के तहत अंगूठे या पुतली के ऑथेंटिकेशन (thumb or iris authentication) कराकर बेनिफिशियरी राशन ले जा सकता है। लेकिन जो उपभोक्‍ता 65 साल से बड़े या 16 साल से छोटे हैं या दिव्यांग या बीमार हैं, उनके लिए यह सिस्‍टम फॉलो कर पाना दिक्‍कत भरा है। ऐसे लाभार्थियों को विभाग ने नामिनी नियुक्त करने की छूट दी है।

ऐसे नॉमिनेट करें सदस्‍य को

दिल्‍ली सरकार की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक Ration Card धारक को नॉमिनेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन Form भरना होगा।
अगर दफ्तर जाकर Form भरना है तो सर्किल ऑफिस में यह काम होगा जबकि ऑनलाइन तरीका अलग है।
सर्किल ऑफिस में फॉर्म का वेरिफिकेशन फूड एंड सप्लाई अफसर करेंगे।
उनकी रिपोर्ट पर नॉमिनेशन हो जाएगा और राशन मिलने लगेगा।

किन्‍हें मिलेगा इस सर्विस का फायद

दिल्‍ली सरकार ने साफ किया है कि इस सर्विस का फायदा उन्‍हीं को मिलेगा जिनके परिवार के सभी सदस्य 65 साल से बड़े हैं या 16 साल से कम। वह राशन लेने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरा, अगर परिवार में सभी कुष्ठ रोगी, दिव्‍यांग श्रेणी, बीमार या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन न करा पा रहे हों।

नामिनी बनने की शर्त

नॉमिनी उसी व्‍यक्ति को बना सकते हैं जो NFS लाभार्थी हो।
Beneficiary और नामित व्यक्ति का एक ही दुकान से राशनकार्ड जुड़ा हो।
एक व्यक्ति एक ही परिवार या लाभार्थी के लिए नॉमिनेट हो सकता है।
FPS लाइसेंसधारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को नामित नहीं किया जा सकता।
राशन बॉयोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा।