प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी लेने पर ये है सजा

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(www.arya-tv.com) बिहार के मानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो प्लेटफॉर्म पर स्टंट का वीडियो बना रहा था। रेलवे पुलिस फोर्स ने वीडियो को साझा कर रेलवे नियमों का पालन करने की अपील की है।

शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन रेलवे प्लेटफार्म पर वीडियो बनाना ही नहीं बल्कि सेल्फी लेना भी अपराधी की श्रेणी में आता है।दरअसल रेलवे परिक्षेत्र यानी देश के किसी भी रेलवे स्टेशन या ट्रैक के क्षेत्र में रेलवे अधिनियम 1989 लागू होता है। इसमें कई तरह के नियम हैं जिनमें अलग-अलग जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। प्लेटफार्म के किनारे पर सेल्फी लेना, वीडियो बनाना भी इसी अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है।

प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी लेने पर ये है सजा

प्लेटफार्म पर जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने, वीडियो बनाने पर आरोपी को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 का दोषी माना जाता है। इसमें एक हजार रुपये जुर्माना और छह माह तक की सजा का प्रावधान है।

पीली लाइन क्रॉस की तो 500 रुपये जुर्माना

रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर एक पीली लाइन होती हैं। अक्सर ट्रेन आने से पहले ही लोग पीली लाइन को पार करके खड़े हो जाते हैं, जबकि ऐसा करना अपराध है। रेलवे अधिनियम के मुताबिक ऐसा करने वाले शख्स पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक माह तक जेल में भी रहना पड़ सकता है, प्लेटफार्म पर झांककर ट्रेन को देखना, ट्रैक पार करना भी रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत जुर्म माना जाता है।

झगड़ा किया तो भी जाना पड़ेगा जेल

न में जंजीर खींचने की सजा और जुर्माना तो लिखा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टेशन परिसर में जोर-जोर से बात करना, झगड़ा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो रेलवे अधिनियम की धारा 145 के दोषी पाए जा सकते हैं। ऐसा होने पर एक माह की जेल और 500 रुपये जुर्माना अथवा दोनों की सजा सुनाई जा सकती है।

डिब्बे में बैठने से पहले करें चेक

यदि आप ट्रेन में बैठने जा रहे हैं तो पहले ये चेक कर लें कि ये कोच सिर्फ महिलाओं या दिव्यांगों के लिए आरक्षित तो नहीं है। दरअसल महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुष यात्री के होने पर रेलवे अधिनियम की धारा 162 और दिव्यांग कोच में गैर दिव्यांग के मिलने पर धारा 155 के तहत कार्रवाई होती है। इसमें भी एक माह की जेल या 500 रुपये अथवा दोनों की सजा सुनाई जा सकती है।