अखिलेश-ओवैसी सहित अन्य पर मुकदमे की मांग, वाराणसी की कोर्ट को सुनाना है ऑर्डर

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(www.arya-tv.com)  ज्ञानवापी से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई आज वाराणसी की एसीजेएम 5th उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट में होगी। यह ज्ञानवापी मामले को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर मुकदमे की मांग से संबंधित है। इसकी बहस कोर्ट में पूरी हो चुकी है। एसीजेएम 5th उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट को अपना ऑर्डर सुनाना है।

एडवोकेट ने कोर्ट में दी थी एप्लिकेशन
सिविल कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156-3 के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। एडवोकेट के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है। पूज्य शिवलिंग जहां मिला है वहां हाथ-पैर धोए जाने, खखार कर थूकने और गंदा पानी बहाने से असंख्य सनातन धर्मियों का मन पीड़ा से भरा है। आरोपियों ने साजिश के तहत स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग को फव्वारा कह कर सनातन धर्मियों की आस्था पर कुठाराघात और आमजन में विद्वेष फैलाने का काम किया।

विपक्षियों के आचरण से हिंदू समाज मर्माहत
एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने प्रार्थना पत्र में जिक्र किया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख कर झंडा लगा दो तो वही भगवान और शिवलिंग हैं। AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई हिंदुओं के धार्मिक मामलों और स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के खिलाफ लगातार अपमानजनक बात कह रहे हैं। इन नेताओं की बातें जन भावनाओं के खिलाफ हैं।

इस पूरे मामले की साजिश में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी, शहर काजी और शहर के उलेमा सहित सैकड़ों अन्य लोग भी शामिल हैं। इन सभी के आचरण से हिंदू समाज मर्माहत है। इसलिए सभी आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए।

मामले में दोनों पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। अदालत बीती तीन डेट से अपना ऑर्डर सुरक्षित रखे हुए है। संभावना जताई जा रही है कि आज कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाएगी कि मुकदमा दर्ज किया जाए या न किया जाए।