नए वेंडिंग रजिस्ट्रेशन के लिए 500 तो नवीनीकरण के लिए देने होंगे मात्र 300 रुपये

Lucknow
  • नगर आयुक्त की अध्यक्षता में टॉउन वेंडिंग कमेटी के साथ संपन्न हुई अहम बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
  • प्रत्येक ज़ोन में नए वेंडिंग ज़ोन तैयार किये जाने के दिये गए निर्देश

नगर निगम मुख्यालय के राजकुमार कमेटी हॉल में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ एक विशेष बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रत्येक ज़ोन में स्थलों को चिन्हित कर नए वेंडिंग ज़ोन बनाये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए।

उक्त बैठक में आठों ज़ोन में वेंडिंग ज़ोन के लिए जिन स्थलों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उनको अनुमति प्रदान की गई और वेंडर्स की संख्या का सत्यापन कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।बैठक में जितने वेंडिंग ज़ोन बनाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए उन्हें अनुमति प्रदान करते हुए, कमेटी द्वारा उन स्थलों को चिन्हित करने एवं सर्वेक्षण कर वेंडरों की संख्या का ब्यौरा अगली बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं वेंडिंग ज़ोन के नए रजिस्ट्रेशन के शुल्क को 300 से बढ़ाकर 500 एवं नवीनीकरण के शुल्क को 200 से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया।इसके अतिरिक्त प्रतिदिन लिए जाने वाले शुल्क को 20 रुपये से 50 रुपये करने को लेकर एक समिति का गठन किया गया और अगली बैठक में इस पर निर्णय लिए जाने की बात कही गयी।

उक्त के अतिरिक्त नगर में पेड़ पौधों की बिक्री करने वाले वेंडर्स हेतु भी जगह दिए जाने का मुद्दा सामने रखा गया, जिस पर जगह चिन्हित कर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने से आश्वस्त किया गया।साथ ही सुषमा हॉस्पिटल के बगल में हाई कोर्ट के सामने नाले के ऊपर बने वेंडिंग ज़ोन, जिसके कारण नाले की सफाई में समस्या आती है और विधायक ओ पी श्रीवास्तव के द्वारा भी इस संबंध में पत्राचार किया जा चुका है, उसको किसी अन्यत्र जगह पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए।

आबंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम व शर्तें निम्न हैं:-

● नगर के प्रत्येक वेंडिग जोन में सफाई व्यवस्था हेतु नगर निगम द्वारा लगायी गयी फर्म के व्यवसायिक वाहनों को कूड़ा प्रदान करना तथा नियमानुसार प्रत्येक वेंडर को शुल्क (यूजर चार्ज) का भुगतान करना होगा।

●नगर के सभी वेंडर्स को स्वंय का व्यवसाय करना आवश्यक होगा। दुकान को किराये पर देना प्रतिबन्धित होगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस एंव कारण बताये दुकान का आवंटन निरस्त करने का अधिकार टाउन वेंडिग कमेटी (TVC) को होगा।