डीएवी कॉलेज में पोस्टिंग न देने को माना आदेश की अवहेलना

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(www.arya-tv.com)हाईकोर्ट ने आदेश के 9 महीने बीतने के बाद भी याची को डीएवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति न देने पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर 2 हफ्ते में आदेश का पालन नहीं होता, तो उच्च शिक्षा निदेशक 20 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर हों।

नियुक्ति कोर्ट के आदेशों के अधीन

यह आदेश जस्टिस मनीश माथुर की एकल पीठ ने डॉ. नेहा जैन की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। 18 फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याची को लखनऊ के डीएवी कॉलेज में नियुक्ति देने का आदेश दिया था। कहा था कि यह नियुक्ति कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी। कोर्ट ने यह आदेश उच्च शिक्षा निदेशक की 6 फरवरी को दी गई संस्तुति के क्रम में पारित किया था।

याची का कहना था कि उसने 18 मार्च, 2014 को जारी विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन किया था। चयन होने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा था कि जिस कॉलेज के लिए याची का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होना था वहां नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसका समायोजन किसी दूसरे कॉलेज में किया जाएगा।

कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया

इसके बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर का हवाला देते हुए याची को लखनऊ के डीएवी कॉलेज में नियुक्ति देने का आदेश दिया था। लेकिन 18 फरवरी को पारित इस आदेश का अब तक पालन न होने पर कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया। कोर्ट ने कहा कि यह अवमानना का मामला बनता है। लेकिन इस बारे में आदेश पारित करने से पहले उच्च शिक्षा निदेशक को अंतिम मौका दे रहा है।