दिल्ली में शराब की दुकाने अब निजी कारोबारियों के हाथों में

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(www.arya-tv.com) राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हो गई है और इस नीति के लागू होते हैं शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी कारोबारियों के हाथ में आ गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के लाइसेंस पर संचालित होने वाली शराब बिक्री की करीब 600 दुकानें खुदरा विक्रय करने वाले बंद कर दिए गए। इस नई नीति के लागू होने के बाद दिल्ली में करीब 850 निजी शराब की दुकाने होली के जहां से लोग शराब खरीद सकेंगे।

नई नीति के अनुसार नई प्राइवेट शराब की दुकान है वाकिफ होंगी जो पहले ग्राहक को सड़कों पर खड़ा होना पड़ता था और एक छोटी सी खुशी के माध्यम से उन्हें शराब मिलती थी इस मौके पर दिल्ली सराय व्यापार संघ के अध्यक्ष नरेश गोयल ने कहा कि शुरुआत में दिक्कत होगी क्योंकि सभी दुकाने काम करना शुरू नहीं कर पाएगी।

उन्होंने कहा कि कई जगह पर अभी नींद आए दिशा निर्देश के अनुरूप दुकानें तैयार की जा रही है इसलिए कुछ समय लग सकता है। पहले दिन लड़ाई से 300 से अधिक दुकानें नहीं चल पाएगी और दुकानों की संख्या कम होने के कारण शुरुआती कुछ दिनों में शराब की कमी हो सकती है।

हालांकि नए वेंडर आने पर यह मामला समाप्त हो जाएगा। नई नीति के खुदरा विक्रेता अब सरकार द्वारा अनिवार्य एमआरपी और बेचने के बजाय बिक्री मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। आबकारी विभाग जो दिल्ली में रजिस्टर्ड होने के लिए स्वतंत्र हैं । स्टार्ट होने वाले ब्रांड ओके मैक्सिमम रिटेल प्राइस के तहत करने की प्रक्रिया में है शराब के थोक मूल्यों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।हालांकि अधिकारियों का कहना है कि शराब की कीमतें शुरुआती दिनों में थोड़ी ऊंची दरों के साथ शुरू हो सकती हैं, लेकिन बाद में कीमत कम हो सकती है।

दिल्ली सरकार ने नई व्यवस्था के तहत आने वाली आकर्षक दुकानों के लिए ऑर्डर देने और शराब का स्टॉक प्राप्त करने के संबंध में पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब के नए ठेके खुले रहेंगे।

एयरपोर्ट पर दुकानें दिन भर खुल सकती हैं।नई नीति में कहा गया है कि लाइसेंस के लिए अन्य सामान्य विक्रेताओं की तुलना में वे 2.5 गुना अधिक भुगतान करें. वे केवल 200 रुपये से अधिक कीमत की बीयर और व्हिस्की, जिन, वोदका जैसी स्पिरिट्स बेच सकते हैं जिनकी कीमत 1,000 रुपये से अधिक है. उन्हें स्टोर में वाइन सहित कम से कम 50 इम्पोर्टेड शराब ब्रांड का स्टॉक करना होगा।