बहू को मिली संपत्ति में देना होगा टैक्स, जानें क्या है पूरा मामला

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कानपुर(www.arya-tv.com) व्यक्ति को अपनी संपत्ति को अपनी पुत्रवधू को देता है तो ऐसी संपत्ति से होने वाली आय पुत्रवधू की आय नहीं मानी जाएगी। ऐसी आय संपत्ति हस्तांतरित करने वाले की मानी जाएगी और टैक्स की देनदारी पर टैक्स चुकाना होगा। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को आयकर भवन में क्लबिंग आफ इनकम विषय पर गोष्ठी में यह जानकारी दी गई।

मुख्य वक्ता तनुश्री द्विवेदी ने बताया कि अब पति की आय में पत्नी की आय भी जुड़ेगी। इस मौके पर  उपाध्यक्ष शिव मंगल जौहरी, महामंत्री संजय कुमार गुप्ता, बीएल द्विवेदी, सुनील पाल, दीपेंद्र कुमार,अवनीश मिश्रा आदि थे।

ये जान लें इनकम टैक्स बचाने के लिए अक्सर लोग अपने परिवार वालों जैसे पत्नी, वयस्क बच्चों के नाम से निवेश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्लबिंग आफ इनकम का नियम लगता है और इस तरीके से टैक्स नहीं बचा सकते हैं। इतना ही नहीं यदि बिना किसी उचित कारण के अपनी इनकम को दूसरे की आमदनी दिखाते हैं तो आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है।

कोई करदाता अपनी चल या अचल संपत्ति अपनी पत्नी को बिना उचित प्रतिफल के हस्तांतरित करता है तो उस संपत्ति से प्राप्त आय उसकी पत्नी की आय न मानते हुए उसके पति की आय में जोड़कर आयकर की गणना की जाएगी। पति को ही आयकर भी देना होगा।