(www.arya-tv.com) प्रदेश सरकार के निर्देश पर पावर कॉरपोरेशन ने घरेलू, कॉमर्शियल व निजी नलकूप श्रेणी में बिजली चोरी के मामलों में लगने वाले शमन शुल्क से उपभोक्ताओं को राहत दिलाई है। इन श्रेणियों में बिजली चोरी में पकड़े जाने वाले उपभोक्ताओं को 100 फीसदी तक की छूट मिलेगी।
इससे जोन के चारों जिलों में बिजली चोरी में पाबंद कुल 5500 लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इन्हें चार से आठ हजार रुपये तक की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अब सिर्फ राजस्व निर्धारण की राशि जमा करने से ही बिजली चोरी मामले से छुट्टी मिल जाएगी।
अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने पावर कॉरपोरेशन के एमडी को पत्र भेजकर कहा है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में शमन शुल्क माफ कर राजस्व निर्धारण की वसूली करें। उसपर लगे सरचार्ज को माफ करें।
इस पर एमडी ने सभी जोन के मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजकर कहा है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में घरेलू श्रेणी के दो किलोवाट, कॉमर्शियल श्रेणी के एक किलोवाट की चोरी पर लगने वाले शमन शुल्क में 100 फीसदी छूट देकर राजस्व निर्धारण की वसूली करें।
मुख्य अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बिजली चोरी में पाबंद उपभोक्ताओं को अपनी छूट का लाभ लेने की जरूरत है। इससे उन्हें बिजली चोरी से मुक्ति मिल जाएगी।