लखीमपुर-खीरी। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉक डाउन (बन्दी) की घोषणा किये जाने के बाद हाई कोर्ट ने भी प्रत्येक शनिवार को सिविल कोर्ट बन्द रखने के आदेश जारी किए हैं।
साथ ही हाईकोर्ट ने बन्दी के दौरान प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूरे कचहरी परिसर की साफ सफाई और सेनिटाइज कराने के भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज शिवशंकर प्रसाद ने आदेश दिया है कि प्रत्येक शनिवार को सिविल कोर्ट बन्द रहेगी। मोहम्मदी की सिविल कोर्ट भी बंद रहेगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूरे कचहरी परिसर को साफ कर सेनिटाइज भी कराया जाएगा।