चीन का नया कानून हांगकांग में हुआ लागू, निजी स्कूलों में फहराया जाएगा चीनी झंडा और गाया जाएगा राष्ट्रगान

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(www.arya-tv.com) हांगकांग पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए चीन ने अब नई चाल चली है। अब हांगकाग के निजी स्कूलों के लिए नया कानून पारित किया गया है। इस कानून के तहत निजी स्कूलों को चीन का झंडा फहराना और चीन का राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के वॉयस ऑफ अमेरिका ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा कि इस नए कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों में राष्ट्रीय भावना को विकसित करना है। इस बयान में कहा गया है कि राष्ट्रगान से जुड़े नियम के जरिए छात्रों में चीनी लोगों के प्रति लगाव और राष्ट्र भावना को बढ़ाया जाएगा। वहीं विशेषज्ञों ने इस कानून को हांगकांग के लिए खतरनाक बताया है। 

क्या है नया कानून 
नए कानून के तहत सभी किंडरगार्डन, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को आदेश दिया गया है कि प्रत्येक दिन स्कूलों को चीन का राष्ट्रीय ध्वज फहराना होगा और सप्ताह में कम से कम एक बार चीन का राष्ट्रगान गाना होगा। कानून के तहत कहा गया है कि ऐसा न करने या राष्ट्रगान का अपमान करने को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। 

विरोध की आवाज दबा रहा चीन 
विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी अत्याचारों के खिलाफ हांगकांग में उठती आवाजों को दबाने के लिए चीन ने यह तरीका निकाला है। चीन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ जैसा कर रहा है। सोवियत संघ ने जिन देशों पर कब्जा किया था, वहां के युवाओं व बच्चों को अपना राष्ट्रगान अपनाने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के शिक्षक और छात्र इस नए कानून का विरोध कर हैं।