प्रयागराज(www.arya-tv.com) स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने बलवा और सरकारी बसों में पथराव कर क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ आरोप तय कर दिया है।
अशरफ वर्तमान में बरेली जेल में बंद है। कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोप तय किया है। कोर्ट ने प्रकरण में गवाही के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर आरोप तय किया है।
घटना 7 अगस्त 2002 की सिविल लाइन स्थित रोडवेज बस अड्डा परिसर की है। आरोप है कि पूर्व विधायक अशरफ ने अपने समर्थकों के साथ बस अड्डा परिसर में विधि विरुद्ध जमाव कर बलवा किया और पत्थरबाजी करके रोडवेज की आठ बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।
घटना में बस चालक चंद्रभान द्विवेदी को चोटें भी पहुंचाई गई। स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किया है। आरोप तय किए जाने के बाद प्रकरण में अब गवाही शुरू होगी।