वरुण धवन के बुलेट चलाने पर कटा चालान, फिर भी नहीं थमा बवाल, जानें पूरा मामला

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(www.arya-tv.com) अभिनेता वरुण धवन की बुलेट को लेकर ‘बवाल’ थमने का नाम नहीं ले रहा है। शूटिंग के दौरान बिना हेलमेट बुलेट चलाने पर यातायात पुलिस ने उनके दो चालान कर दिए। चालान काटकर पुलिस ने औपचारिकता तो पूरी कर ली लेकिन बुलेट पर फर्जी नंबर प्लेट के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। बड़ा सवाल तो यह है कि उन्नाव के नंबर वाली स्प्लेंडर बाइक की हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट कहां से आई क्योंकि किसी वाहन के नंबर पर ये प्लेट बनवाना आसान नहीं है।

फिल्म बवाल की शूटिंग बीते दो दिनों से शहर में चल रही है। इस दौरान वरुण बिना हेलमेट के बुलेट चलाते हुए इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल हुए थे। बुलेट पर जो नंबर मिला है वह उन्नाव बीघापुर मोहकमगंज तिवरिया निवासी प्रमोद कुमार की स्प्लेंडर बाइक का है। अब सवाल यह है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहां से आई। प्रमोद की गाड़ी में तो पहले से हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है। नंबर प्लेट के लिए संबंधित वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, इंजन नंबर और चेचिस नंबर देना जरूरी होता है।

वरुण की बुलेट की नंबर प्लेट ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी करने की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। जाहिर है कि फर्जी नंबर प्लेट तैयार कराने को फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए होंगे। इस मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था लेकिन यातायात पुलिस ने शनिवार को कोतवाली क्षेत्र के बड़ा चौराहे के पास स्थित शापिंग माल के पास बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये का चालान और दूसरा कैंट क्षेत्र के हैरिसगंज में बिना हेलमेट में इतने का ही चालान किया है। हालांकि पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

मोहकमगंज तिवरिया, बीघापुर उन्नाव निवासी प्रमोद कुमार ने बताया कि वह मुंबई में पल्लेदारी का काम करता है। उसकी गाड़ी का चालान हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। ढाई साल पहले उसने स्प्लेंडर गाड़ी खरीदी थी। एजेंसी से ही उसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी मिली थी। नौ माह पहले ही उसने गांव के विजय पाल को गाड़ी बेची है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कराई है।

संकल्प शर्मा, डीसीपी ट्रैफिक: फोटो के आधार पर वरुण धवन के बिना हेलमेट लगाए बुलेट चलाने पर दो चालान शनिवार को किए गए हैं। पीड़ित बाइक मालिक के शिकायत करने पर फर्जी नंबर प्लेट मामले में कार्रवाई कर बुलेट जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 

आदित्य शुक्ला, एआरटीओ, उन्नाव: जिस गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल किया गया उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। अगर फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया है तो यह अपराध है। संबंधित पुलिस गाड़ी नंबर का ब्योरा मांगेगी तो रिपोर्ट देंगे।