‘डंडे से पीछे मारना टॉर्चर नहीं…’ मुस्लिम युवकों को बांधकर पीटने वाले पुलिसवालों ने गुजरात हाईकोर्ट में दी दलील
(www.arya-tv.com) गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) को दिए एक हलफनामे में 4 पुलिसकर्मियों ने बुधवार को दलील दी कि ‘लोगों को पीछे डंडे से मारना टॉर्चर नहीं माना जाना चाहिए.’ इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ खेड़ा जिले में पिछले साल मुस्लिम पुरुषों को बेरहमी से पीटने का केस दर्ज किया गया था. हालांकि अब उन्होंने पीठ को […]
Continue Reading