बिना इजाजत नहीं निकल सकते कहीं, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सभी पर पुलिस की नजर

UP Varanasi Zone

वाराणसी।(www.arya-tv.com) सरकार के लॉकडाउन के बाद पूरे पूर्वांचल में सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आवश्य कार्य के लिए ही घर से निकले अन्यथा घर पर ही रहे, बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में 55 घंटे की प्रतिबंध की घोषणा के बाद शनिवार को सड़कों पर सन्‍नाटा पसरा रहा। हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। हालांकि संपूर्ण प्रतिबंध के दौरान कुछ राहगीर सड़कों पर जरूर दिखे। लेकिन संसाधन के अभाव में वे पैदल ही अपने गंतव्‍य की ओर जाते हुए नजर आए।

काशी में पांडेयपुर चौराहा, चौकाघाट, सिगरा, भोजूबीर समेत कई जगहों पर पुलिसकर्मी आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। हालांकि इनमें ज्‍यादातर आवश्‍यक कार्य से ही घर से बाहर निकले थे। वहीं कुछ विदेशी भी बाहर निकल आए थे जिसे पुलिसकर्मियों ने समझा-बुझा कर वापस भेज दिया। इसके अलावा बाबतपुर चौराहे पर सड़कें सूनीं दिखी। थानाध्यक्ष बडागांव आदेश के अनुपालन में रात 10 बजे से ही क्षेत्र के सभी चट्टी-चौराहों व गांव में पुलिस बल की तैनाती कर जनता के बीच प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराते दिखाई दिए।

इस क्रम में हरहुआ, काजीसराय, बाबतपुर, बसनी, बडागांव, साधोगंज, अनेई बाजार के तिराहो पर तैनात पुलिस कर्मी अनावश्यक आवागमन करने वाले वाहनों व लोगों को चेतावनी देकर घर के अंदर रहने की हिदायत दी। वहीं इस प्रतिबंध को लेकर दिहाड़ी मजदूरों में भय व्याप्त है कि प्रतिबंध की अवधि बढ़ी तो उनके सामने एक बार फिर रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा उपरांत इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड-19 व संचारी रोगों के संकमण को रोकने के लिए 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई की प्रातः पांच बजे तक कतिपय प्रतिबंधों को लागू किया गया है।

उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), अपर जिला मजिस्ट्रेट), नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेटो को निर्देशित किया था कि समस्त मजिस्ट्रेट अपने-अपने थाना क्षेत्रों में शुक्रवार 10 जुलाई की सायंकाल 05 बजे से अनाउंसमेंट शुरू करायें कि लॉकडाउन के दौरान प्रातः सात बजे से 10 बजे तक ब्रेड, दूध, सब्जी की दुकानें तथा 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दवाइयों की दुकानों को खोले जाने की अनुमति होगी।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि इसके अलावा केवल आवश्यक गतिविधियां जैसे-सुरक्षा, पुलिस, नगर निगम के सफाईकर्मी, चिकित्सकीय सेवा में लगे कर्मी, आवश्यक कार्यों के लिए ड्यूटी में लगे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने व अपने ड्यूटी स्थल आने-जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। जो व्यक्ति घर से बाहर भी निकलेंगे वे मास्क का प्रयोग करेंगे।