कानून बनने के बाद प्रदेश में लव हिजाद के 87 मामले इंदौर में सबसे ज्यादा 22

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(www.arya-tv.com) लड़कियों को छलपूर्वक प्रेम में फंसाकर धर्म परिवर्तन (लव जिहाद) को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू हुए दो साल हो रहे हैं।

इसमें दोष सिद्ध होने पर पांच साल से दस साल तक की सजा का भी प्रावधान है। इसके बाद भी प्रदेश में मार्च, 2021 से फरवरी, 2023 तक लव जिहाद के 87 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें केस दर्ज होने के बाद ज्यादातर आरोपियों को जेल भेजा गया है।

बड़ी बात यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र की 17 किशोरियां भी लव जिहाद की शिकार हुई हैं। सबसे ज्यादा मामले इंदौर में सामने आए हैं। यहां ग्रामीण क्षेत्र में छह और शहरी क्षेत्र में 16 मिलाकर कुल 22 प्रकरण पुलिस ने दर्ज किए हैं। 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, इनमें 27 को जेल भेजा गया है। चार पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया।

दूसरे नंबर पर खंडवा में दस मामले सामने आए हैं। लव जिहाद के मामलों में यह भी तथ्य सामने आया है कि आरोपित लड़कियां को प्रेमजाल में फंसाने के लिए अपना नाम भी बदल लेते हैं, जिससे उनके धर्म का पता न चले। लव जिहाद को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 2020 में अध्यादेश लागू किया था। इसके बाद 2021 में इस पर कड़ा कानून लागू किया गया।