एक ​महिला ने बालक के साथ किया दुष्कर्म, जानिए क्या है मामला

Gorakhpur Zone

गोरखपुर (www.arya-tv.com) सिद्धार्थनगर में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रतिमा त्रिपाठी के आदेश पर पुलिस ने एक महिला पर बालक से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया है। बालक सदर थाना के एक मोहल्ला निवासी है। आरोपित महिला का मूल निवास उसका बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में है।

यह है मामला

बालक के स्वजन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में पुत्र हाईस्कूल का छात्र था। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए वह पुत्र के साथ नौगढ़ आ गए। यहां किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। ट्यूशन पढ़ने के लिए बालक उसी मोहल्ला निवासी एक शिक्षक के घर जाता था। पड़ोस में रहने वाली आरोपित महिला ने अवैध संबंध बना लिए। इस दौरान पुत्र इंटर की परीक्षा पास कर एक डिग्री कालेज में बीएससी करने लगा। अब आराेपित महिला ने अपनी पुत्री का विवाह पीड़ित के साथ करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कई बार मोहल्ला में रहने वालों के सामने उसने कबूल किया कि उसने नाबालिग बालक से शारीरिक संबंध बनाया।

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के आदेश पर कार्रवाई में जुटी पुलिस

स्वजन इस मामले को लेकर सदर थाना व पुलिस अधीक्षक के पास गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीडि़त ने न्‍यायालय की शरण ली। प्रभारी एसओ सदर राजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि न्यायालय से मिले आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।

दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

उधर, गोरखपुर के सहजनवां पुलिस ने एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी को धोखा देकर भगा ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर 20 जनवरी 2021 में अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा पास्को एक्ट का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई थी। बुधवार को आरोपित विनय यादव निवासी नगर पंचायत सहजनवां के वार्ड नं-10 लुचुई पटखौली चौराहे से गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक एसके यादव ने बताया कि आरोपित विनय को न्यायालय से जेल भेज दिया गया।
नाबालिग को भगाने का आरोपी भेजा गया जेल

एक अन्‍य घटना में गीडा पुलिस ने एक गांव की नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में सुशील सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लड़की नाबालिक थी इसलिए उसको घर भेज दिया गया।