लॉकडाउन 5.0 को बढ़ाकर 30 जून तक दिया गया है। इस दौरान काफी छूट दी गई है। आइये जानते हैं यूपी में क्या है गाइडलाइन।
यूपी में 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट
यूपी में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन
NCR में DM और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा व्यवस्था
यूपी में 3 चरणों मे खुलेंगे दफ्तर
कन्टेन्टमेंट जोन छोड़कर खुलेंगे धार्मिक स्थल
यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे
यूपी में सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश
बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली
बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे
बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक
सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे
एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा
टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली
फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक
रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली
बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा
बस में फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा
शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें
दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली
पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए
खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश
सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी :उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी
नोएडा गाज़ियाबाद में आवागमन का फ़ैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा |
सरकारी दफ़्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे-
बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे-
सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है-
शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खोली जाएगी-
मिठाई की दुकानों में बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता-
बारात घर खोले जाएंगे लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी-
सैलून और ब्यूटी पार्लर सशर्त खुलेगी-
टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक़ सवारी लेकर चल सकते हैं-
यूपी के अंदर रोडवेज़ की बसें चलाई जाएंगी-
अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा-
पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे-
खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी-
अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन अनुमन्य होगा-
केंद्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक 8 जून से धार्मिक संस्थान, मॉल और होटल/रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं-
कंटेन्मेंट ज़ोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं-
दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं|