डीसीपी जिया उल हत्या मामले में 10 आरोपी दोषी करार, इस दिन अदालत सुनाएगी सजा

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(www.arya-tv.com)  यूपी के लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के कुंडा से डीएसपी रहे जिया उल हक की हत्या के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषियों के नाम फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन, छोटे लाल यादव, राम आश्रय, मुन्ना लाल यादव, शिवराम पासी और जगत पाल है.

सीबीआई के मुताबिक, साल 2013 में कुंडा के डीएसपी जिया उल हक पुलिस पार्टी के साथ बालीपुर इलाके के प्रधान नन्हें यादव के घर गए थे. उस समय इलाके में नन्हे यादव की हत्या होने के कारण हालात काफी खराब हो गए थे. कानून व्यवस्था खराब होने के चलते ही पुलिस पार्टी वहां पहुचीं थी. आरोप है कि मृतक नन्हें यादव के परिवार वाले और समर्थको ने पुलिस के ऊपर लाठी डंडों और अन्य हथियार से हमला कर दिया था. भीड़ ने सीओ कुंडा जिया उल हक की हत्या कर दी थी. सभी दोषियों को 09 अक्टूबर को अदालत सुनाएगी सजा.
राजा भैया का भी नाम था शामिल 
जिया उल हक की हत्या के बाद उनकी पत्नी परवीन ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया का नाम सबसे ऊपर था. अन्य आरोपी गुलशन यादव, हिरओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह और संजय सिंह उर्फ गुड्डू थे. जिया उल हक केस हत्याकांड केस में कुंडा विधायक राजा भैया का भी नाम चर्चा में रहा था. आरोप था कि उनके मैनेजर नन्हें सिंह ने डीएसपी पर गोली चलाई थी. हालांकि राजाभैया की इस हत्याकांड में भूमिका नहीं पाई गई. सीबीआई की जांच में दोबारा राजाभैया को क्लीनचिट मिल गई.