चिदंबरम को SC से नहीं मिली राहत, सीजेआई गोगोई करेंगे सुनवाई

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पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एनवी रामाना ने पी चिदंबरम की याचिका को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया है।
पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करते हुए उनके वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की गई है। जिसपर सुनवाई थोड़ी देर बाद की जाएगी। सुनवाई के लिए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और विवेक तन्खा कोर्टरूम में मौजूद हैं।

सीबीआई की टीम पहुंची चिदंबरम के आवास
पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में बुधवार सुबह फिर सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची, लेकिन वह नहीं मिले। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री की कानूनी टीम ने सीबीआई को पत्र लिख उच्चतम न्यायालय में बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई से पहले उनके खिलाफ किसी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई ना करने की अपील की।

मंगलवार को भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त टीम शाम करीब 6.30 बजे उनके घर पहुंची थी। घर पर नहीं मिलने के बाद सीबीआई ने चिदंबरम को दो घंटे के अंदर पेश होने का नोटिस जारी किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत 
बता दें, मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने यह भी गौर किया कि जब कांग्रेस नेता को अदालत से राहत मिली हुई थी, उन्होंने पूछताछ में जांच एजेंसियों को स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अदालत ने मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया।