कतर में रोमांस करना पड़ेगा महंगा:होगी 7 साल की जेल, पति-पत्नी को ही प्यार की इजाजत

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(www.arya-tv.com) कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी पहुंचेंगे। इसी बीच कतर ने साफ कर दिया है कि विदेशी मेहमानों को इस देश के सख्त कानूनों का पालन करना होगा। यहां की पुलिस ने बताया है कि गैर पति-पत्नी कपल को सेक्स करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा भी कतर सरकार की ओर से कई दूसरे कड़े कानून लागू किये गए हैं। जिसका पालन करना पश्चिमी पर्यटकों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है।

समलैंगिकता और सिंगल्स का सेक्स है बड़ा अपराध

कतर में इस्लामी सरिया कानून लागू है। जिसके मुताबिक सिगंल्स का आपस में सेक्स करना बड़ा अपराध है। साथ ही समलैंगिता के लिए भी यहां सजा का प्राविधान है। ‘डेली स्टार’ की रिपोर्ट में कतर पुलिस के हवाले से बताया गया है कि ऐसे अपराधों के लिए विदेशी नागरिकों को भी 7 साल की जेल हो सकती है। गैर पति-पत्नी कपल का सहमति से सेक्स करना भी अपराध माना जाएगा।

अलग-अलग है सरनेम तो होटल में नहीं मिलेगा कमरा

कतर में फुटबॉल मैच के बाद पार्टी करने और शराब पीने पर भी बैन रहेगा। साथ ही अगर दो स्त्री-पुरुष के सरनेम एक जैसे नहीं हैं। तो उन्हें होटल में एक साथ कमरा नहीं दिया जाएगा। एक साथ कमरा लेने के लिए उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो पति-पत्नी हैं।

‘रोमांस हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं’

फीफा वर्ल्ड कप के मुख्य अधिकारी नासिर का कहना है कि ‘खुले में रोमांस कतर की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम अपने यहां आने वाले विदेशी मेहमानों को इसकी अनुमति नहीं दे सकते।’ साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप देखने आने वाले फुटबॉल प्रेमियों की सुरक्षा उनकी पहली चिंता है।

सख्त कानून के लिए जाने जाते हैं अरब देश

कतर एकमात्र ऐसा देश नहीं है, जहां इस तरह के कठोर नियम लागू हैं। ज्यादातर अरब देशों में सरिया कानून के तहत ऐसे नियम आम हैं। शादी से पहले और पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ सेक्स बड़ा जुर्म माना जाता है। इसके लिए मिडिल ईस्ट के अलग-अलग देशों में कोड़े मारने से लेकर जेल और मौत तक की सजा दी जाती है।

सऊदी अरब- सऊदी अरब में गैर पुरुष या स्त्री से संबंध बनाने पर पत्थर मार-मारकर मौत की सजा दी जाती है। जबकि कुंवारों को इसके लिए सौ कोड़े मारने का प्राविधान है। इसके लिए लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं किया जाता।

ईरान- यहां भी विवाह से इतर संबंध बनाने पर मौत की सजा दी जाती है। 2013 से पहले पत्थर से मारकर यह सजा दी जाती थी। लेकिन 2013 में कानून बनाकर मौत के लिए फांसी जैसे विकल्पों को अपनाया गया।

संयुक्त अरब अमीरात- इस मामले में बाकी अरब देशों के मुकाबले यहां का कानून थोड़ा नरम है। संयुक्त अरब अमीरात में इसके लिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए 6 महीने से लेकर कुछ साल की सजा दी जा सकती है।

भारत- दूसरी ओर अपने देश भारत में 18 साल साल से अधिक उम्र के लड़के-लड़कियां आपस में सेक्स कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले समलैंगिकता और गैर पति-पत्नी से संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसके लिए किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती।

इंडियन आर्मी में है सजा का नियम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भले ही नागरिकों के लिए अडल्ट्री अपराध न हो, पर भारतीय सेना इसे आज भी अपराध मानती है। सेना के एक जवान का दूसरे किसी जवान की पत्नी से संबंध को सेना अनुशासनहीनता मानती है।